मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया , सुप्रीम कोर्ट से भी मोहर लगी -डिजायर न्यूज़
मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया , सुप्रीम कोर्ट से भी मोहर लगी -डिजायर न्यूज़
डिजायर न्यूज़ नई दिल्ली– दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और दिल्ली सरकार के बीच काफी समय से ठीक नहीं चल रहा , दिल्ली सरकार ने कई आरोप लगाए है , जिसमें सब से बड़ा आरोप दिल्ली की एक जमीन 41 करोड़ से 900 करोड़ तक अवार्ड करने के मामले में उनके बेटे का नाम घसीटा गया , दिल्ली सरकार काफी समय से दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को हटाना चाह रही थी लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। नरेश कुमार गुरुवार (30 नवंबर 2023) को रिटायर होने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार कानून का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केंद्र के पास दिल्ली में मुख्य सचिव नियुक्त करने का अधिकार है और केंद्र सरकार मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार दे सकती है.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील मानी कि नए कानून के मुताबिक, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार केंद्र को है और इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने के केंद्र के फैसले को अपनी सहमति दे दी है। इस मामले में कई सुनवाइयों के बाद मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बुधवार को केंद्र के फैसले को बरकरार रखा। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले को ‘कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।’
पीठ ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है। जो संविधान की राज्य सूची की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 1, 2 और 8 (पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि) से संबंधित सभी मुद्दों का निपटारा करता है। इनमें कहा गया है कि ये विषय दिल्ली सरकार के विधायी और कार्यकारी दायरे से परे हैं और इसलिए, प्रथम दृष्टया, केंद्र के पास मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने की अपेक्षित शक्ति है।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया था कि सरकार डेढ़ साल से अधिक समय से कार्यरत मौजूदा व्यक्ति के कार्यकाल को सीमित अवधि के लिए बढ़ाने का इरादा रखती है. जब मेहता ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो सेवानिवृत्त व्यक्ति का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘क्या आपके पास केवल एक ही व्यक्ति है?’ गौरतलब है कि इससे पहले, मंगलवार को केंद्र ने अदालत को यह बताया था कि वह कुमार का कार्यकाल बढ़ाना चाहता है। इस पर पीठ ने पूछा था कि ऐसा करने के लिए क्या केंद्र के पास आवश्यक शक्ति है। साथ ही आश्चर्य जताते हुए केंद्र से यह भी पूछा था कि क्या उसके पास केवल एक व्यक्ति है। उसके पास दिल्ली के सीएस पद के लिए कोई अन्य आईएएस अधिकारी नहीं है।

आप पार्टी और केंद्र की साकार में सुरु से ही टकराव रहा है , कभी एल जी तो कभी मुख्य सचिव और कभी सीनियर आईएएस को लेकर कितने ही मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते है और कई मामलों में दिल्ली सरकार की किरकिरी भी होती है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने भी कई गंभीर आरोप नरेश कुमार पर लगाये थे , लेकिन केंद सरकार ने एक बार फिर से नरेश कुमार का सेवा विस्तार करके दिखा दिया। एक बड़ा झटका है ये आप सरकार के लिये।
संजीव शर्मा
एडिटर इन चीफ