हरियाणा सरकार का स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 हाई कोर्ट ने किया खारिज – डिजायर न्यूज़

Haryana Government's State Employment of Local Candidates Act 2020 rejected by High Court

हरियाणा सरकार का स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 हाई कोर्ट ने किया खारिज – डिजायर न्यूज़

डिजायर न्यूज़ नई दिल्ली – युवाओ को लुभाने के लिए खट्टर सरकार ने अपनी सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा के युवाओं से वादा किया था कि सत्ता में आते ही वो प्राइवेट सेक्टर में 75 परसेंट तक लोकल युवाओ को रोजगार मिले ऐसा बिल लेकर आएंगे। और सन 2020 में हरियाणा सरकार स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 बनाया था। बाद में अनेको संस्थाओ ने इसका विरोध किया और हाई कोर्ट की तरफ रुख किया। सभी का मत था कि ये कानून योग्यता के बदले सिर्फ रिहायशी आधार पर नोकरी को बढ़ा देगा , जो की सही नहीं नहीं। हाई कोर्ट ने दोनों तरह की दलील सुनने के बाद इस कानून को रद्द कर दिया। इसके रद्द होने से सब से अधिक झटका जननायक जनता पार्टी को लगा है क्यों की वो राजस्थान में चुनवा इसी आधार पर लड़ रही थी और अभी राजस्थान में वोटिंग होनी है और उस से पहले इस कानून का रद्द होना अच्छा संकेत नहीं दे रहा है।

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हरियाणा सरकार ने स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 बनाया था, जिसमें प्रदेश के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान था। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस कानून के खिलाफ दाखिल इन सभी याचिकाओं को सही करार देते हुए हरियाणा सरकार के इस कानून को सिरे से खारिज करते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया है। हरियाणा के मूल निवासियों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण के सरकार के कानून को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हरियाणा सरकार ने स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 बनाया था, जिसमे यह प्रावधान किया था। इस कानून के खिलाफ दाखिल कई याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि यह कानून योग्यता के बदले रिहायशी आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर बढ़ा देगा। इससे एक तरह से योग्यता को नजरअंदाज कर रिहायश के आधार पर नौकरी दिए जाने के अवसर बढ़ जाएंगे। जिसका निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आज हाईकोर्ट ने इस कानून के खिलाफ दाखिल इन सभी याचिकाओं को सही करार देते हुए हरियाणा सरकार के इस कानून को सिरे से खारिज करते हुए इसे रद्द किए जाने के आदेश दे दिए हैं।

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2019 में चुनाव से पहले बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा के युवाओं से वादा किया था कि सत्ता में आने पर वो प्राइवेट सेक्टर में प्रदेश के युवाओं को नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देगी। बीजेपी ने जेजेपी के दबाव में सत्ता में आने के बाद यह कानून बनाया था। राजस्थान में भी जननायक जनता पार्टी हरियाणा की तर्ज पर वहां के प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा कर रही है। जेजेपी राजस्थान की 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन चुनाव से पहले उसे बड़ा झटका लगा है।

हरियाणा सरकार आने वाले समय में हाई कोर्ट के इस आर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है या नहीं ये तो डिटेल्ड आर्डर के बाद सरकार निर्णेय लेगी। लेकिन फिलहाल हरियाणा सरकार के साथ साथ सालो से हरियाणा के युवक जिनको पास में नौकरी मिलने की उम्मीद जगी थी वो भी अब ठन्डे बस्ते में पड़ती नज़र आ रही है। सरकार जो अपने हाथ में है वो नौकरी तो युवाओ को समय से देती नहीं है , उलटा प्राइवेट संस्थानों को लोकल जॉब के लिए दबाब बना रही है। आज भी हरियाणा के कितने ही विभागों में जगह खाली है लेकिन उनपर निर्णय नहीं लिया जाता। बेरोजगारी सब से बड़ी प्रॉब्लम आज युवाओ के लिए है।

संजीव शर्मा
एडिटर इन चीफ

 

 

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