सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में 175 जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ़ किया – डिजायर न्यूज़ – डिजायर न्यूज़

SC's strict instructions to Khattar government in recruitment case of Junior Civil Judge

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में 175 जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ़ किया – डिजायर न्यूज़

डिजायर न्यूज़ नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में सिविल जजों की भर्ती मामले में सरकार को दिशानिर्देश जारी किया है. कोर्ट का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया के लिए जल्द कदम उठाए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा में 175 न्यायाधीशों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया क्योंकि उसने फैसला सुनाया कि भर्ती मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता और द्वारा नामित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों वाली एक समिति द्वारा की जाएगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज की परमोशन का ध्यान रखता है वैसे ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने राज्य में अपने जुडिशल ऑफिसर की भर्ती का ध्यान रखे तो तो हज़ारो लोअर जुडिशल आफिसर की भर्ती समय से पूरी हो जाये।

मौजूदा व्यवस्था को बदलने की मांग करने वाली हरियाणा सरकार द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज करते हुए, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, “राज्य सरकार इस अदालत के समक्ष व्यवस्था में संशोधन की मांग करने और इसकी असमर्थता को इंगित करने के लिए वस्तुनिष्ठ डेटा रखने के लिए नहीं आई है। HC अब तक अपना कार्य करेगा या इसमें कमियां रह गई हैं ?

सुप्रीम कोर्ट रिक्तियों को भरने समेत देश भर में न्याय से जुड़े बुनियादी ढांचे में सुधार से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है. पीठ ने कहा कि राज्य ने लोक सेवा आयोग के जरिए पूरी चयन प्रक्रिया आयोजित करने की अनुमति मांगी है. पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने यह प्रस्तुत किया है कि 2005 से एक पैटर्न का पालन किया गया है जिसके तहत चयन समिति के तहत भर्ती की गई है. इस समिति में हाई कोर्ट के प्रतिनिधि और तीन अन्य प्रतिनिधि होते हैं. ये तीन सदस्य महाधिवक्ता, मुख्य सचिव और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं. ये मामला सिर्फ हरियाणा का नहीं है देखा जाए तो कितने ही राज्य ऐसे है जहॉ अभी भी कितने ही जुडिशल ऑफिसर की भर्तियाँ सालो से नहीं हुई है। सरकार का इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में 175 जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ़ किया – डिजायर न्यूज़

राज्य सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि जैसा कि ऊपर कहा गया है कि मौजूदा मामले में सरकार ने उसी पैटर्न का पालन किया है जो कि चयन समिति के द्वारा हुआ है.अगर राज्य सरकार इसमें कुछ बदलाव लाना चाहती है तो उसे हाई कोर्ट से परामर्श करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में शामिल हाई कोर्ट के जजों को विषय़ की और सेवा की प्रकृति की जानकारी होती है. कोर्ट ने राज्य सरकार के अनुरोध को खारिज करते हुए कहा कि पहले जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, उसे हटाने की गारंटी देने के लिए सरकार की ओर से उचित सामग्री पेश नहीं की गई है.

यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि जूनियर सिविल जज के पद के लिए मौजूदा 175 रिक्तियां  जल्द से जल्द भरी जाएं। राज्य सरकार इस आदेश की तारीख से दो सप्ताह के भीतर मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित एचसी के तीन न्यायाधीशों (सीजे सहित, यदि वह ऐसा निर्णय लेता है), मुख्य सचिव, की एक समिति द्वारा भर्ती के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। महाधिवक्ता और हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, “पीठ ने आदेश दिया। चूंकि हरियाणा सरकार और पंजाब और हरियाणा एचसी में इस बात पर खींचतान चल रही है कि अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीशों के चयन के लिए परीक्षा आयोजित करने का अधिकार किसे है, हरियाणा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के बड़ी संख्या में पद खाली हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहां है कि 15 दिन में प्रकिया को अमल में लाया जाए पर अभी देखना है कि राज्य सरकार कब तक नोटिफिकेशन ज़ारी कर नई भर्तीओ को पूरा करती है। सरकार को श्याद अंदाजा भी नहीं होता की नौकरी पाने वालो के लिए समय की क्या कीमत है अगर एक साल भर्ती नहीं होती तो कितने ही कैंडिडेट ओवर ऐज हो जाते है। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए की हर राज्य हर साल अपने राज्य की भर्तियां समय से कराये। देश भर में न्याय से जुड़े बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भर्ती प्रकिर्या में सुधार की जरूरत है।

संजीव शर्मा
एडिटर इन चीफ

 

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