दिवाली और होली मन सकती है जेल में , मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज – डिजायर न्यूज़

Diwali and Holi can be spent in jail, Manish Sisodia's bail plea rejected in Supreme Court-Dzire News

दिवाली और होली मन सकती है जेल में , मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज – डिजायर न्यूज़

डिजायर न्यूज़ नई दिल्ली – आप पार्टी की मुश्किले थमने का नाम नहीं ले रही है आज सुबह सुप्रीम के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए कहाँ कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस की सुनवाई 6 से 8 महीने में समाप्त की जाए और अगर सुनवाई में देर होती है तो मनीष सिसोदिया 3 महीने में फिर अपनी बैल के लिए कोर्ट सकते है।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले में फरवरी से ही जेल में बंद हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. इससे पहले 17 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 30 अक्टूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

aap-leader-satinder-jain-manish-sisodiya-and-arvind-kejriwal-Dzire-New
aap-leader-satinder-jain-manish-sisodiya-and-arvind-kejriwal-Dzire-News

सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार 30 अक्टूबर को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सिसोदिया की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जरिए सिसोदिया के खिलाफ जांच किए जा रहे मामलों पर फैसला सुनाया है.

शीर्ष अदालत ने इससे पहले कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी और सिसोदिया के खिलाफ मामलों के संबंध में सीबीआई और ईडी से कई सवाल पूछे थे. लेकिन आज फैसले के समय भी अदालत ने माना की कुछ जवाब अभी भी उन्हे नहीं मिले है। सिसोदिया फरवरी से ही कथित शराब घोटाले में जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. सिसोदिया ने अपने खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में जमानत मांगी है. इसमें से एक केस सीबीआई और दूसरा केस ईडी ने दायर किया है.

Supreme_Court_of_India
सुप्रीम कोर्ट

6- 8 महीने में मुकदमा पूरा करने का मिला निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. हालांकि, अदालत ने इस बात का निर्देश दिया है कि सिसोदिया के खिलाफ मुकदमे को 6 से 8 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए. अगर मुकदमे की प्रक्रिया धीमी रहती है, तो सिसोदिया तीन महीने के भीतर फिर से जमानत के लिए याचिका दायर करने के लिए हकदार होंगे. ऐसे में अब ये देखना होगा कि सिसोदिया क्या फिर तीन महीने बाद अदालत पहुंचते हैं.
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने सोमवार 30 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए कहा- घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

कोर्ट ने जांच एजेंसियों को भी निर्देश दिया कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा करें। अगर ट्रायल में देर होती है तो सिसोदिया जमानत के लिए 3 महीने के अंदर दोबारा अपील कर सकते हैं। लेकिन आज के फैसले से लगता है कि अभी 2024 के चुनाव तक मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर ही रहना पड़ सकता है , और इस फैसले से आप पार्टी के सांसद संजय सिंह की भी मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही है क्यों की वो भी शराब घोटाले में अभी जेल में बंद है।

arvind-kejriwal-sanjay-singh-and-raghav-chadha-Dzire-News
arvind-kejriwal-sanjay-singh-and-raghav-chadha-Dzire-News

सिसोदिया और संजय सिंह पर पर क्या आरोप हैं?

दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया फरवरी से ही जेल में हैं. 17 अक्टूबर को जब उनकी जमानत पर सुनवाई हुई, तो अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है. पिछली सुनवाई में सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और घोटाले से उनका कोई लेना-देना नहीं है. फिर भी उन्हें आरोपी बनाया गया है. दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार होने वाले सिसोदिया इकलौते नेता नहीं हैं. हाल ही में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था. उनके तार भी ईडी ने इस घोटाले से जोड़े थे. संजय सिंह भी अभी हिरासत में ही हैं. आम आदमी पार्टी ने अपने नेताओं पर लगे आरोपों को सिरे नकारा है.

आम आदमी पार्टी लगातार अपने नेताओ पर लगे आरोपों को सिरे से नकार रही है लेकिन किसी भी अदालत से उन्हे अभी तक कोई भी क्लीन चिट नहीं मिली है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया की जमानत अर्ज़ी को खारिज करते हुए 338 करोड़ को संदिग्ध माना है। शायद ही देश की कोई और ऐसी राजनीतिक पार्टी हो जिसके इतने विधायक या मंत्री कम समय में जेल गए हो। जांच एजेंसियों का पक्ष रख रहे ASG राजू ने कोर्ट में यह भी कहा कि एजेंसियां इस केस में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने पर विचार कर रही हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ED से पूछा था कि जब शराब नीति का सीधे तौर पर फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है।

संजीव शर्मा
एडिटर इन चीफ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.