पूर्व विधायक बाहुबली नेता विजय मिश्रा को 15 साल की सज़ा , 83 केस और भी – डिजायर न्यूज़
Former MLA Bahubali leader Vijay Mishra sentenced to 15 years, 83 more cases- Dzire News
पूर्व विधायक बाहुबली नेता विजय मिश्रा को 15 साल की सज़ा , 83 केस और भी – डिजायर न्यूज़
डिजायर न्यूज़ नई दिल्ली – उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से 3 बार समाजवादी पार्टी और एक बार निषाद पार्टी से बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को एम पी एमअलए कोर्ट ने 15 साल की सज़ा और एक लाख दस हज़ार का जुर्माना लगा कर , सीधा आगरा जेल भेज दिया। MP-MLA कोर्ट ने सिंगर से 2020 के रेप मामले में 15 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वाराणसी की रहने वाली गायिका ने साल 2020 में गोपीगंज कोतवाली में रेप केस दर्ज कराया था और पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर आरोप लगा था कि उन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए गायिका का घर बुलाकर रेप किया था. उस समय विजय मिश्रा की बेटी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी।
विजय मिश्रा का आपराधिक रिकॉर्ड
अब कोर्ट ने इस मामले में पूरी सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुना दिया है. हालांकि कोर्ट इस मामले में विजय मिश्रा के बेटे और नाती ज्योति उर्फ विकास मिश्रा को सबूत के अभाव में बरी किया है. सिंगर से रेप मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने विजय मिश्रा को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था.
न्यायालय के 54 पेज के आदेश में पूर्व विधायक की आपराधिक इतिहास भी संलग्न था, इसमें 83 मुकदमों का विवरण है। इस दौरान पूर्व विधायक की बेटी मौजूद थी। पीड़िता की ओर से उसके अधिवक्ता थे। न्यायालय ने कहा कि आरोपित विष्णु व विकास उर्फ ज्योति मिश्र को ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक सप्ताह के अंदर 50-50 हजार के दो सक्षम व्यक्तिगत बंध प्रस्तुत करेंगे।
इस प्रकरण में पूर्व में बिताई गई जेल की अवधि दंडादेश में समायोजित की जाएगी। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में नियमानुसार अदा की जाएगी। न्यायालय के आदेश के बाद दोषी पूर्व विधायक को आगरा जेल भेज दिया गया। वाराणसी की गायिका ने साल 2020 में गोपीगंज थाने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था. शुक्रवार 3 नंवबर 2023 को कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक को रेप का दोषी ठहराया था और पुत्र व पोते को दोषमुक्त किया था. भदोही की एमपी-एमएलए (एडीजे प्रथम) कोर्ट के न्यायाधीश सुबोध सिंह ने पूर्व विधायक को सजा सुनाई है. कोर्ट ने गैंगरेप हटाकर 376 (2)(एन) व अन्य में दोषसिद्ध विजय मिश्रा को 15 साल जेल की सजा सुनाई है.
पूर्व विधायक पर लोकसभा चुनाव 2014 में कार्यक्रम के दौरान परिचय के बाद धमकाकर कई बार दुराचार का आरोप था. गायिका ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी अपनी बेटी सीमा मिश्रा के चुनाव प्रचार के लिए गायिका को बुलाया था. इसके बाद विजय मिश्रा ने अपने आवास पर ही गायिका के साथ रेप किया था. विजय मिश्रा जैसे कितने ही अपराधी चुनाव जीत कर सत्ता को अपने हाथ में रखते है और अपनी आने वाली पीढ़ी को ये सब विरासत में देकर जाते है। सूत्रों के हवाले से आगरा जेल में भी कितनी ही दफ़ा अपने आप को मानसिक रोगी दिखा कर बाहर आने की कोशिश विजय मिश्रा करता रहा है।
विधायक की बहू रूपा मिश्र पर भी शिकंजा
विधायक विजय मिश्र के परिवार पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है ।एक मामले के तहत 1 करोड़ 78 लाख रुपये वसूलने का आदेश खनन विभाग को दिया गया है। यह आदेश मिर्जापुर की मंडलायुक्त प्रीती शुक्ला की ओर से विधायक की बहू रूपा मिश्र की अपील को निरस्त करते हुए दिया है। आयुक्त ने खनन विभाग को रॉयल्टी के 1.70 रुपये और उस पर लगे आठ लाख के ब्याज समेत 1 करोड़ 78 लाख रुपये वसूलने का आदेश दिया था।
अभी हाल ही में पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी जेल से बाहर आने के बाद से लापता है कोर्ट ने उनके खिलाफ 20 साल से अधिक के केस में हाज़िर नहीं हो रहे कोर्ट ने कितने ही समन भेजे पर ऐसे लोगो को ना कानून की परवाह ना कानून का डर। जब तक इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अभी तक पुलिस और प्रशाशन अमरमणि को तलाश करने में नाकाम रही है। विजय मिश्रा का बेटा विष्णु पहले लखीमपुर खेड़ी जेल में बंद था अभी वो आगरा में या किसी और जेल में है इसका अंदाजा अभी नहीं है लेकिन अभी भी उसपर आर्म्स एक्ट में केस दर्ज है तो उसका भी बाहर आना मुश्किल है।
जज तक तो धमिकी दे डाली विजय मिश्रा ने
बिहार के जज को धमकाने के मामले में ज्ञानपुर से निर्दलीय बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ भदोही के सुरियावां थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था । जज साहब ने विधायक पर आरोप लगाया था कि वह उनसे CBI के अपने एक केस में पैरवी कराना चाहते थे, इनकार करने के बाद से अब परेशान कर रहे थे । एक जमीन के मामले में न सिर्फ धमका रहे थे , बल्कि रेप व एससीएसटी एक्ट के तहत झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी भी दे रहे थे । उन्होंने पुलिस पर भी विधायक के साथ मिलकर मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के शिकायत पोर्टल (IGRS) पर शिकायत की, जिसके बाद सुरियावां थाने में विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उधर इस मामले में विधायक ने उल्टा जज साहब पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनकी सम्पत्ति की जांच करने की मांग की थी।
योगी सरकार के आते ही ऐसे बाहुबली नेताओ ने या तो अपराध से तोबा कर ली या इनकाउंटर में उन्हे मार गिराया गया या जेल में रहकर उन्हे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले यही एक कुशल प्रशाशन की खुभी है। बड़े से बड़ा अपराधी आज जिंदगी की दुआ मांग रहा है।
संजीव शर्मा
एडिटर इन चीफ