हिट एंड रन [ मारो और भागों ] कानून के ख‍िलाफ देशभर में विरोध-प्रदर्शन, हड़ताल पर उतरे ट्रक-बस ड्राइवर, कई राज्यों में चक्काजाम -डिजायर न्यूज़

हिट एंड रन [ मारो और भागों ] कानून के ख‍िलाफ देशभर में विरोध-प्रदर्शन, हड़ताल पर उतरे ट्रक-बस ड्राइवर, कई राज्यों में चक्काजाम -डिजायर न्यूज़

डिजायर न्यूज़ नई दिल्ली – हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। भारतीय न्याय संहिता की नई धारा 104 में हिट एन्ड रन का जिक्र किया गया है जिसमें ड्राइवर की लापरवाही से पीड़ित की मौत होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। हिट-एंड-रन सड़क दुर्घटना मामलों के संबंध में नए दंड कानून में प्रावधान के खिलाफ ट्रक चालकों ने सोमवार साल के पहले ही दिन देश के अलग-अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया. छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में यात्री बसों के चालकों ने ‘हिट-एंड-रन’ मामलों से संबंधित नए कानून को वापस लेने की मांग को लेकर काम बंद किया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. जिसका सीधा असर आप नागरिको की जेब पर पद रहा है।

अभी हॉल ही में लागु भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन कानून में जो नए प्रावधान हैं, उसके मुताबिक अगर गाड़ी ड्राइवर हादसे के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना फरार होता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। इसके साथ ही भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस कड़े प्रावधान का देशभर के ट्रक, ट्रेलर, बस, लोक परिवहन और टैक्सी ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस नए कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और हाइवे जाम किए जा रहे हैं। दुर्घटना के आंकड़े बताते हैं कि हिट एंड रन के मामलों में हर साल देश में 50 हजार लोगों की मौत हो जाती है। मौतों के इन आंकड़ों को देखते हुए ड्राइवरों पर सख्ती करते हुए नए कानून में सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं। नए कानून को लाने का मक़सद है कि लोग सवेंदनशील बने किसी को भी रोड पर मरता छोड़ भागे ना , ऐसा देश के ग्रह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहाँ है।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर और गोंदिया जिलों में भी ‘रास्ता रोको’ प्रदर्शन किया गया. वहीं, नवी मुंबई और अन्य स्थानों पर स्थिति नियंत्रण में है. नासिक जिले में टैंकर चालकों ने काम बंद कर दिया और एक हजार से अधिक टैंकर पनेवाडी गांव में खड़े कर दिए. पनेवाडी गांव एक ईंधन डिपो है, जहां ये टैंकर खड़े किए गए.

गुजरात

गुजरात में भी नए कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने खेड़ा, वलसाड, गिर सोमनाथ, भरूच और मेहसाणा जिलों से गुजरने वाले राजमार्गों पर वाहन खड़े कर नाकेबंदी की. मेहसाणा में मेहसाणा-अंबाजी राजमार्ग और खेड़ा में अहमदाबाद-इंदौर राजमार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गए क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने मुख्य मार्गों पर जलते हुए टायर रख दिए. प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों ने सड़क पर टायरों और कूड़े में भी आग लगाकर व‍िरोध क‍िया.

हरियाणा

हरियाणा के जींद और उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी ‘हिट एंड रन’ मामलों पर ट्रक चालकों का गुस्सा फूटा और सोमवार को निजी बसों और ट्रक चालकों ने तीन दिन की हड़ताल की घोषणा की. विरोध प्रदर्शन के दौरान 300 से ज्यादा ट्रकों ने सेवा बंद कर दी.

उत्तरप्रदेश

उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ में नववर्ष के पहले दिन रोडवेज बस और ट्रक चालकों ने नए कानून में चालकों को सजा और जुर्माने के प्रावधान का विरोध क‍िया. चालकों ने आईएसबीटी, ईदगाह और बिजलीघर बस स्टैंड पर रोडवेज बसों को खड़ा कर दिया. उनकी मांग है कि सरकार को कानून में संशोधन करना चाहिए.मेरठ में बस चालकों के साथ टैक्‍सी चालक भी हड़ताल में शाम‍िल हुए. इससे लोगों को परेशानी हुई. कई जगहों पर जहां पर ऑटो चल रहे थे उनमें सवारि‍यों की भीड़ उमड़ती देखी गई. यूपी के मेरठ में बस ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से लोगों को नए साल के पहले द‍िन बड़ी परेशान‍ियों का सामना करना पड़ा. लोगों को घंटों दूसरे वाहनों का इंतजार करना पड़ा.

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क्यों ड्राइवर्स को लग रहा है आगे कुआ पीछे खाई

नए कानून का विरोध करने वाले ड्राइवर का कहना है कि अगर दुर्घटना के बाद वे मौके से फरार होते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो जाएगी। अगर वे मौके पर ही रुक जाते हैं तो भीड़ उन पर हमला करके पीट पीट कर मार देगी। ड्राइवरों के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई। यह बात सही भी है कि कई बार उग्र भीड़ हिंसक रूप ले लेती है और मामला मॉब लिंचिंग का रूप ले लेता है।

देशभर में नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस और ट्रक ड्राइवरों की बेमियादी हड़ताल आज भी जारी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कई शहरों में पेट्रोल-डीजल की कमी भी हो रही है। दिल्ली में बसों और ट्रक की कतारें लगी हुई हैं। यात्री परेशान हो रहे हैं, लेकिन बस ड्राइवर चलने को तैयार नहीं है। जानकारी के मुताबिक देशभर में तीन दिनों की हड़ताल बुलाई गई है। ट्रक ड्राइवरों की इस हड़ताल का असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। हड़ताल की वजह से खाद्यान्न, दवाईयां और रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की किल्लत हो सकती है।

क्या कहता है देश का नया कानून

जिस नियम को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है वह हाल ही में संसद से पारित तीन नए कानून का हिस्सा है। दरअसल, आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 104 में हिट एन्ड रन का जिक्र किया गया है। यह धारा लापरवाही से मौत का कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है। धारा 104(1) कहती है,’जो कोई भी बिना सोचे-समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 104(2) उल्लेख करती है, ‘जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा।

संजीव शर्मा
एडिटर इन चीफ

 

 

 

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