आप पार्टी सांसद संजय सिंह को अभी राहत नहीं , सत्येंद्र जैन को मिली राहत -डिजायर न्यूज़
No relief to AAP MP Sanjay Singh yet, relief to Satyendra Jain -Dzire News
आप पार्टी सांसद संजय सिंह को अभी राहत नहीं , सत्येंद्र जैन को मिली राहत -डिजायर न्यूज़
डिजायर न्यूज़ नई दिल्ली – आम आदमी पार्टी को अभी राहत मिलती नज़र नहीं आ रही , पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत देने से इंकार किया तो अभी संजय सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को उनके घर से गिरफ्तार किया था , पुलिस रिमांड के बाद उन्हे जेल भेज दिया था , तभी से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। दुसरी तरफ मनी लॉड्रिंग में जेल जा चुके सतिंदर जैन को अपने इलाज के लिए कोर्ट ने कुछ समय के लिए शर्तो के साथ राहत दी थी , जिसमें वो गवाहों और मीडिया से दूर रहेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी अंतरिम जमानत को बरकरार रखा है।
दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी आप पार्टी सांसद संजय सिंह दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की. इससे पहले संजय सिंह कोर्ट में पेश हुए.प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि मामले में जल्द सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी. राउज ऐवन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है. संजय सिंह ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हे जेल में इलेक्ट्रिक कटेली दी जाए , कोर्ट ने संजय सिंह को जेल में इलेक्ट्रॉनिक केतली देने की भी इजाजत दे दी है.
प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट में याचिका रद्द हो गई. इसके बाद संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा तो वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह को निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करने की भी सलाह दी. इसके बाद संजय सिंह ने शुक्रवार 24 नवंबर को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत में जमानत याचिका दाखिल की. आने वाले समय में 4 दिसंबर को अदालत उनकी जमानत याचिका पर भी विचार कर सकती है।
राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका का सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा. गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है. दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक जवाब मांगा गया है. दरअसल, शराब नीति मामले में आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता को झटका देते हुए कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह नेता हो या फिर आम नागरिक. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है. जांच के प्रारंभिक स्तर पर अभी मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 6 नवंबर को सुनवाई हुई थी. उस दौरान अदालत ने अंतरिम जमानत 24 नवंबर तक बरकरार रखने का आदेश दिया था. 24 नवंबर को जमानत पर अगली सुनवाई होनी थी. सत्येंद्र जैन की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा . उन्होंने कहा था कि सत्येंद्र जैन को 2017 में सीबीआई के मुकदमे में ज़मानत मिल गई थी. सीबीआई केस में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी नहीं हुई है.प्रवर्तन निदेशालय ने 30 अगस्त 2017 को ECIR दर्ज किया था. पांच साल तक ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार नहीं किया.
गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था.उन्होंने जांच में हमेशा सहयोग किया है.वो अब तक 7 बार जांच एजेंसी के सामने पेश हुए हैं.सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि प्रवर्तन निदेशालय किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकती थी.लेकिन स्पष्ट कारण बताए बिना किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है.सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या वैभव और अंकुश जैन आपके बेटे हैं?सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि नहीं! सिर्फ उनका सर नेम मेरे जैसा है.
आप के कई बड़े बड़े नेता जेल जा चुके है जिसमें दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया , मंत्री सत्येंद्र जैन और आप पार्टी के फायर ब्रांड सांसद संजय सिंह है कई विधायक भी जेल जाकर आ चुके है ,प्रवर्तन निदेशालय ने चीफ मिनिस्टर अरविन्द केजरीवाल को भी समन भेजा था , पर उन्होंने हाज़िर होने की बजाय समन पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। अब प्रवर्तन निदेशालय उन्हे कब बुलाता है ये आगे पता चलेगा।
संजीव शर्मा
एडिटर इन चीफ