सुप्रीम कोर्ट से जया प्रदा को राहत , पर रामपुर कोर्ट ने गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश दिए -डिजायर न्यूज़
सुप्रीम कोर्ट से जया प्रदा को राहत , पर रामपुर कोर्ट ने गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश दिए -डिजायर न्यूज़
डिजायर न्यूज़ नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने जया प्रदा को मिली 6 महीने की सज़ा पर रोक लगाते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम को नोटिस जारी किया है। जयाप्रदा की तरफ से सोनिया माथुर सीनियर अधिवक्ता पेश हुई ,जस्टिस अभय एस ओका एंड जस्टिस पंकज मिथल ने नोटिस जारी कर कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जवाब माँगा है। बॉलीवुड की अदाकारा और रामपुर से दो दफ़ा की सांसद जया प्रदा की मुशिकल कम होने की बजाये आये दिन बढ़ रही है। अभी हाल ही में चेन्नई की एक अदालत ने उन्हे और उनके भाई राजा के साथ एक अन्य को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की राशि जमा ना कराने को लेकर 6 महीने की सज़ा सुनाई थी , जिसकी अपील में ये सब लोग मद्रास हाई कोर्ट गए थे लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोई भी रिलीफ देने से इंकार कर दिया और हिदायत दी कि 15 दिन में 20 लाख रूपये जमा कराये और निचली अदालत को रिपोर्ट करे। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जया प्रदा को दी गई 6 माह की कैद की सजा को रद्द करने से मना कर दिया और अदाकारा को जमानत पाने के लिए निचली अदालत में शारीरिक उपस्थिति के साथ 20 लाख का भुगतान करने की हिदायत जारी की थी .
रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट से अभी राहत नहीं
लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन केस में पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ पांचवीं बार गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने जया प्रदा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। साथ ही उनकी जमानत लेने वाले दोनों जमानतियों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। कोर्ट से गैर हाजिर रहने की वजह से इस मामले में जया प्रदा का बयान नहीं दर्ज हो पाया है।
11 दिसंबर को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान जया प्रदा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि जया प्रदा के खिलाफ 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कई बार गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं परन्तु वह अदालत में नहीं आई। जया प्रदा की तरफ से अधिवक्ता ने वारंट वापस लेने के लिए अदालत में आवेदन दिया था जिसे बहस के बाद खारिज कर दिया गया। उनके दोनों जमानतियों को भी गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। अब तक जया प्रदा के खिलाफ 5 बार गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता असगर खान रामपुर कोर्ट
इस केस में एक दर्जन अभियोजन की गवाही हो चुकी है। उनके खिलाफ रामपुर के थाना स्वार और थाना केमरी आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे दर्ज हैं। रामपुर कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर जया प्रदा को गिरफ्तार करने के लिए कहा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता असगर खान ने जया प्रदा की तरफ से गैर जमानती वारस्ट निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इसका अभियोजन की तरफ से विरोध किया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जया प्रदा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने फिर एक बार एस एस पी के हवाले से गैर जमानती वारंट की तामील कराके उन्हे पेश करने के आदेश दिए है और साथ साथ जिन्होंने जयप्रदा की जमानत दी थी उन जमानतियों को भी समन जारी किये है। अब 19 दिसंबर की तारिक तय की है।
रामपुर कोर्ट ने फिर एक बार नए गिरफ्तारी वारंट ज़ारी किये है अब आगे क्या इसके लिए भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सहारा जयाप्रदा लेगी , ये तो समय ही बताएगा। रामपुर में जयाप्रदा के सब से बड़े राजनीतिक दुश्मन आज़म खान और उनका परिवार अभी जेल में ही है।[ Pics from social media]
संजीव शर्मा
एडिटर इन चीफ